हत्या के आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड
सीधी। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 146/2020 में आरोपीगण रामसिया यादव पिता श्री हिंछपति यादव उम्र-45 वर्ष, सत्यभान उर्फ गुलेश यादव पिता रामसुंदर यादव उम्र-23 वर्ष एवं उमेश यादव पिता रामसुंदर यादव उम्र-26 वर्ष सभी निवासी कोटधर खुर्द थाना कमर्जी जिला सीधी (म.प्र.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के आरोप में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, एडीपीओ एवं श्रीमती श्रद्धा सिंह, अपर लोक अभियोजक के द्वारा की गई है।
संक्षेप में अभियोजन का मामला इसप्रकार है कि फरियादी शिवनाथ यादव दिनांक 18.08.2020 को कोटा झूमर में गल्ला लेने गया था तथा उसका भतीजा पुष्पराज यादव भी उसी कोटे में गल्ला लेने गया था। अभियुक्त रामसिया का भतीजा समोघ यादव भी कोटा में गल्ला लेने गया था। गल्ला लेकर समोघ यादव करीब दोपहर 1:00 बजे घर तरफ चल गया था। उसके पीछे पुष्पराज यादव साईकिल से 02 बोरी में गल्ला लेकर चला, फरियादी भी उसके साथ चल दिया। पंचायत भवन के पहले चढ़ाई में करीब 2:45 बजे पहले से घात लगाकर बैठे हुए, अभियुक्तगण रामसिया यादव, उमेश यादव एवं गुलेश यादव सड़क पर तीनों पुष्पराज यादव के पास हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए एवं पुष्पराज को कुल्हाड़ी से मारने लगे, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा एवं तीनों आरोपीगण पूर्व दिशा की ओर भाग गए। पुष्पराज यादव अभियुक्त रामसिया की लड़की को भगाकर कुछ दिन पहले ले गया था और अपने घर रख लिया था। इसी रंजिश को लेकर पुष्पराज यादव की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई। प्रकरण के फरियादी शिवनाथ यादव की सूचना पर थाना कमर्जी के अपराध क्र. 192/2020 अंतर्गत भादवि की धारा 302, 34 पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
उक्त प्रकरण शासन द्वारा नियत मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रकरण को जघन्य् एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।