अमिलिया थाना अंतर्गत मारपीट के आरोपी को सजा व जुर्माना
सीधी। न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने अभियुक्त प्रीतम लोनिया पिता रामनिहोर लोनिया उम्र-45 वर्ष निवासी राजगढ़ थाना अमिलिया जिला सीधी को धारा 323 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि फरियादी संतोष पाठक दिनांक 26.03.13 को रात के 9:00 बजे बृजवासी पाठक की गोमती में पान खा रहा था। तभी आरोपी आकर उससे गाली-गलौच करने लगा। फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसका पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया एवं पैर के लोरा मे दांत से काट लिया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने रोजनामचा सान्हा क्र. 1070 दिनांक 26.03.13 पर लेखबद्ध कराई। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1066/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी कर एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजापति सीधी ने आरोपी को दोषसिद्ध कराया गया।