अवैध मांस एवं मछली की बिक्री के विरूद्ध 442 दुकानों पर कार्रवाई, 77,800 जुर्माना
MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी संभागों में मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई कर 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद में कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केन्द्रों पर 77 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मांस एवं मछली की अवैध बिक्री के विरूद्ध कार्यवाई
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक मांस एवं मछली की अवैध बिक्री के विरूद्ध भोपाल संभाग के 54 स्थानों, नगर निगम के एक, 18 नगर पालिकाओं एवं 55 नगर पालिकाओं के कुल 51 विक्रय केन्द्रों पर 4300 रूपये का जुर्माना लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में 4 नगर पालिकाओं, 9 नगर पालिकाओं एवं कुल 13 संस्थाओं के 21 विक्रय केन्द्रों पर 1700 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर संभाग में 3 नगर निगम, 11 नगर पालिका, 41 नगर पालिका और 22 बिक्री केंद्रों सहित कुल 55 प्रतिष्ठानों पर 6200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इन संभागों में जुर्माने के साथ हुई कार्यवाई
वहीं सागर संभाग में नगर निगम 1, नगर परिषद 13, नगर परिषद 44 कुल 58 विक्रय केन्द्रों पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगर निगम 1, नगर परिषद 7, नगर परिषद 27 कुल 35 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रूपये का जुर्माना लगाया गया। उज्जैन संभाग में नगर निगम के 3 विक्रय केन्द्र, 10 नगर परिषद, 53 नगर पालिका एवं 13 विक्रय केन्द्र कुल 66 प्रतिष्ठानों पर 400 रूपये का जुर्माना लगाया गया। रीवा संभाग में 116 केन्द्र, 3 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 27 नगर पालिका एवं 32 केन्द्रों पर 18500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। शहडोल संभाग में नगर पालिका में 8, नगर पालिका में 14, 22 संस्थाओं में कुल 95 केन्द्रों पर 25 हजार 300 रूपये, जबलपुर संभाग में 3 नगर पालिकाओं में 19, नगर पालिका में 32, कुल 54 संस्थाओं में 59 विक्रय केन्द्रों में 11,650 रूपये। इसी प्रकार चंबल संभाग में कुल 24 निकायों में से 2 नगर निगम, 6 नगर परिषद, 16 नगर पालिका परिषद एवं 20 विक्रय केन्द्रों पर कार्यवाही की गई।