उमरिया पान पुलिस द्वारा भूसे का अबैध परिवहन करते हुए एक स्वराज माजदा वहन मय भूसे के जप्त कर चालक के विरुद्ध धारा 188 भा,द,वी,की कार्यवाही की

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उमरिया पान पुलिस द्वारा भूसे का अबैध परिवहन करते हुए एक स्वराज माजदा वहन मय भूसे के जप्त कर चालक के विरुद्ध धारा 188 भा,द,वी,की कार्यवाही की

 

उमरिया पान-जिला दण्डाधिकारी महोदय कटनी के द्वारा जिले की सीमा से बाहर पशु चार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके परिपालन मैं पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को पशु चारा के अबैध परिवहन पर सकती से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गए हैं।

थाना उमरिया पान पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही

दिनाँक 11,05,22,को उमरिया पान पुलिस के द्वारा रात्रि गस्त के दौरान झंडाचौंक उमरिया पान में ढीमरखेड़ा की तरफ से स्वराज माजदा क्रमांक mp20ga6892 जिसमे भूसा भरा हुआ था जिसे रोककर चालक से भूसा के परिवहन करने के संबंध में पूंछा तो स्वराज माजदा चालक धर्मेंद्र सिंह पिता मंगल सिंह ठाकुर उम्र 32 साल निवासी मुर्रई थाना कटंगी जिला जबलपुर ले जा रहा था, जी की जिला दंडाधिकारी कार्यालय कटनी के आदेश क्रमांक/93/सु.रा./चारा/निर्यात प्रतिबंध/2022-2023/कटनी /दिनाँक 21,04,22,के आदेश का उलंघन करते पाए जाने पर समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के स्वराज माजदा में मय भूसा के जप्त कर स्वराज माजदा को मय भूसा के थाना परिसर मैं सुरक्षित खड़ा किया व आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 159/2022धारा 188भा.दा.वी.का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मैं लिया गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरक्षक सेल्वराज पिल्लै,कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 757 आशीष मेहरा,आरक्षक 670 अनिल पांडे की विशेष भूमिका रही।।

संवाददाता-अज्जू सोनी उमरिया पान ढीमरखेड़ा कटनी

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