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कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सरकार ने इस भत्ते में की वृद्धि खाते में बढ़कर आएगी पेमेंट जानिए सिर्फ इनको मिलेगा लाभ

 

 

Uttarakhand Employees Vehicle Allowance 202 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सरकार ने इस भत्ते में की वृद्धि खाते में बढ़कर आएगी पेमेंट जानिए सिर्फ इनको मिलेगा लाभ उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है सरकार ने विभिन्न कार्मिकों के लिए वाहन भत्ते की नई डेयर लागू की है राज्य शासन ने विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है इसके तहत वेतनमान में ₹1200 से लेकर ₹4000 की वृद्धि हो सकती है के आदेश जारी कर दिए गए हैं जल्द ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

इन कार्मिकों को मिलेगा लाभ

जारी आदेश के तहत लेवल 10 और उच्च स्तर के कर्म को की मासिक के वेतन ₹4000 लेवल 7 से 9 के कर्मी को ₹3000 और लेवल 4 से 6 के कार्मिकों को ₹2000 अवेलेबल एक से तीन के कर्मी को ₹1200 का वाहन भत्ता मिलेगा सरकार ने इस भट्टे को बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए कुछ और शर्तें भी जारी की है जिसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे इसके लिए आप खबर के अंत तक बने रहें।

यह रहेंगे बदले नियम

वाहन भत्ते को आहरित करने से पहले आदेश देने वाले अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रतिबंधों का पालन किया गया है।

राजकीय कर्मचारियों को सड़क यात्रा में वाहन भत्ता देंगे जो उसी समय के अनुसार निर्धारित होगा।

जिन कम दूरी की यात्राओं के लिए वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया हो उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता / सड़क किलोमीटर भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

कार्यभार ग्रहण काल की अवधि में वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा वाहन भत्ते को आहरित करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन भत्ते का दावा उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुरूप है।

जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं उन विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक के पास निजी वाहन है तथा कार्मिक के द्वारा शासकीय कार्यों में निजी वाहन का प्रयोग किया जाता है इसके बाद ही उन्हें भी वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

जिस सरकारी कर्मचारी को राजकीय वाहन नहीं मिला हो उसके लिए यात्रा की आवश्यकता हो और वह यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं कर सकता है।

कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए निजी वाहन प्रयोग करने पर भी वाहन भत्ते का लाभ मिलेगा इसके लिए विभागाध्यक्षों को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह निजी वाहन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं आकस्मिक अवकाश के समय पर वाहन भत्ता नहीं मिलेगा।

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