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खबरदार! रीवा सीधी वासी हो जाए शतर्क वाहन सिक्योरिटी को लेकर जारी ये निर्देश 15 जनवरी तक है समय..?

 

Rewa News: रीवा जिले में लगातार वाहन चोरी हो रहे है। इसके रोकथाम को लेकर प्रशासन अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तैयारी कर रहा है इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी के द्वारा जानकारी दी गई कि अप्रैल साल 2019 के बाद खरीदे गए सभी नए वाहन हाई

सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। इसके पूर्व पंजीकृत वाहनों में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 15 दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे इस अवधि को अब 15 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वाहन मालिक अब घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से यह सुविधा ले सकते हैं।

https://prathamnyaynews.com/rewa-news/35531/

क्या है हाई सिक्योरिटी वाहन अलर्ट?

देश प्रदेश और जिले में लगातार वाहन चोरी के मामले बढ़ रहे थे। जिससे वाहन मालिक के वाहन सालों महीना के बाद भी उनको नहीं मिल पाते थे। जिस पर अब ध्यान देते हुए ऐसे नियम लागू किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। हालांकि 2019 से जितने भी नए वाहन खरीदे गए हैं।

उन सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 15 दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे पर अब इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 तक किया गया है।

https://prathamnyaynews.com/rewa-news/35540/

घर बैठे ऑनलाइन से ले नंबर प्लेट

आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर बुक bookmyhsrp.com पर जाना पड़ेगा इसमें आपको इंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी।

इसमें आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर स्टीकर बॉक्स में जाकर बुक पर क्लिक करें. इस पर लिंक करने के बाद बुकिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी का एक आवेदन उपलब्ध होगा जिसमें आपको राज्य का नाम गाड़ी का पंजीयन नंबर. चेचिस नंबर. इंजन नंबर .कैप्चा कोड डालकर क्लिक करना पड़ेगा।

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इसके बाद वाहन मालिक का नाम. ईमेल आईडी .मोबाइल नंबर जहां से अपने गाड़ी खरीदी है उस स्थान का पता आदि दर्ज करें। पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको इंटर करने के लिए कहा जाएगा इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करें।

इसके बाद वाहन मालिक को अपने नजदीकी के डीलर या दुकान का विवरण दिखाई देगा। जिसमें से किसी एक का सिलेक्शन करने के बाद वाहन मालिक को नंबर प्लेट लगाने का दिन और समय दर्शाया जाएगा जिसमें कंफर्म करके प्रोसीड पर क्लिक करें और ऑनलाइन निर्धारित रस का भुगतान कर प्रिंट प्राप्त कर लें

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