चालक सावधान : 1 अप्रैल से बदल गए ट्रैफिक नियम कट जाएगा 10 हजार का चालान !
Vehicle Scrap Policy : 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई नए नियम लागू हो गए हैं। एक अप्रैल से वाहनों और यातायात नियमों से जुड़े कई बदलाव लागू हो गए हैं। यदि आप नई कार खरीदने या पुरानी कार चलाने की योजना बना रहे हैं तो इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है कारों की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, ट्रैफिक नियम भी सख्त हो गए हैं।
15 साल पुराने वाहनों में होगी स्क्रैपेज पॉलिसी लागू
सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों का अनिवार्य निस्तारण अनिवार्य कर दिया है। यह निजी और सरकारी दोनों तरह के वाहनों पर लागू होता है और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकृत कबाड़ केंद्र में ले जाया जा सकता है, जहां उन्हें स्क्रैप किया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मालिक को नई कार खरीदते समय पंजीकरण राशि पर सब्सिडी और छूट भी मिलेगी। यूपी में 15 साल पुराने वाहनों को 22 रुपये प्रति किलो की दर से कबाड़ किया जाएगा।
कार के कीमत में होगी बढ़ोतरी
1 अप्रैल से सामान्य मुद्रास्फीति के दबाव और RDE मानदंडों के कारण मारुति सुजुकी, होंडा कार्स, मर्सिडीज-बेंज, टाटा मोटर्स सहित कई कार कंपनियों से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। इंजन और कच्चे माल में बदलाव की वजह से कुछ दोपहिया मॉडल भी महंगे हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटेगा 10 हजार का चालान
अब ट्रैफिक नियम भी बदले जाएंगे, जिससे दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे खाते से जुर्माना कटेगा। दिल्ली में निजी बसों और माल ट्रांसपोर्टरों पर भी सख्त लेन नियम लागू होंगे और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192-ए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करती है।