जानिए क्यों रीवा जिले में लागू हुई धारा 144, किन – किन चीजों पर लग गया प्रतिबंध

Rewa News: रीवा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में सभी त्योहारों और कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न और धूनी विस्तारक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थापित कर दिया गया है। प्रतिबंध के तहत रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा. यह प्रतिबंध 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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रीवा में धारा 144 जारी
रीवा जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक डीजे लाउडस्पीकर अथवा अत्यधिक ध्वनि वाले उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रीवा में धारा 144 लागू रहेगी. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं।
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क्या आदेश है
जारी आदेश के अनुसार, 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम 2000 लागू किया। उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 18 जुलाई 2005 और 6 जनवरी 2015 को प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी निर्देश जारी किए।
क्या बंद रहेगा
अब रीवा जिले में लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न, पटाखे आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध उन जिलों के निवासियों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है जहां 70 डेसीबल से ऊपर के संपर्क में आने से शरीर पर रक्तचाप, बेचैनी, तनाव और अनिद्रा जैसे प्रभाव दिखाई देते हैं।