रीवा

ध्यान दें रीवा जिले में धारा 144 लागू, इन – इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतने दिन और 

 

 

rewa news: रीवा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में सभी त्योहारों और कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, डीजे बैंड, प्रेशर हॉर्न और धोनी विस्तारक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। . इस प्रतिबंध के फलस्वरूप रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक सभी लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः बंद रहेगा। यह प्रतिबंध 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

रीवा में धारा 144 जारी

रीवा जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे लाउडस्पीकर या अत्यधिक ध्वनि वाले उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। रीवा में धारा 144 लागू रहेगी. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं।

क्या आदेश है

जारी आदेश के अनुसार, 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम 2000 लागू किया। सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 और 6 जनवरी 2015 को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी निर्देश दिए।

क्या बंद रहेगा

अब रीवा जिले में लाउडस्पीकर, डीजे बैंड, प्रेशर माइन, पटाखे आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध उन जिलों के निवासियों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है जहां 70 डेसिबल से ऊपर के संपर्क में आने से शरीर पर रक्तचाप, बेचैनी, तनाव और अनिद्रा जैसे प्रभाव दिखाई देते हैं।

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