रीवा

पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई टली

पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई टली

पंचायत चुनाव को लेकर दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गईं इनके जरिये अनुचित का विरोध जताया गया। कोर्ट ने मामले को बाद में सुनने की व्यवस्था दे दी। अब आगामी सुनवाई में अंतरिम मांग पर बहस होगी। इसके बाद अंतरिम राहत की उम्मीद है हाई कोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। चुनाव आयोग के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के चलते मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने दोनों याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की व्यवस्था दे दी।

रीवा जिले की मनगवां तहसील के ग्राम कैथा निवासी शिवानन्द द्विवेदी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का आपराधिक रिकार्ड व चुनाव खर्च सार्वजनिक नहीं किया गया। इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। इस जनहित याचिका पर अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं, दूसरी जनहित याचिका जबलपुर जिले की पनागर तहसील अंतर्गत सिंगलदीप ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मीना बाई बर्मन ने दायर की। इसमें कहा गया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को निर्धारित प्रविधानों के तहत आरक्षण नहीं दिया गया। इस याचिका पर अब दो अगस्त को सुनवाई होगी।

समाचार

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