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पंचायत चुनाव में रोड़ा CEO का ये आदेश:रीवा जिले में 196 पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधि नहीं लड़ पाएंगे चुनाव,

पंचायत चुनाव में रोड़ा CEO का ये आदेश:रीवा जिले में 196 पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधि नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, लाखों की वसूली शेष, नहीं मिलेगा अन्नाप्ति प्रमाण पत्र

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिपं के CEO का एक आदेश नेता बनने की राह में रोड़ा पैदा कर दिया है। सूत्रों की मानें तो 30 मई से जिला पंचायत का नामांकन जिला मुख्यालय, जनपद सदस्य का नामांकन ब्लॉक और पंच व सरपंच का नामांकन क्लस्टर स्तर पर दाखिल किए जा रहे है।

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वहीं दूसरी तरफ लाखों रुपए की वसूली शेष होने के कारण कई लोगों को अन्नाप्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे है। ऐसे में पंचायत जनप्रतिनिधि ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगा रहे है। फिर भी नतीजा सिफर ही है। यहां तक की कई लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे है।

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के संबंध में जिपं CEO स्वप्निल वानखड़े ने जानकारी दी। कहा जिले में 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली अधिरोपित हैं। जिसमें 83 ग्राम पंचायतों में धारा 80 एवं 92 के तहत पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और सचिव यानी कि दोनों पर वसूली शेष है।

93 पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर धारा 40, 92 की कार्रवाई

CEO ने बताया कि 93 पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ धारा 40, 92 के तहत वसूली अधिरोपित है। जिसमें वसूली के लिए राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हैं। वहीं 11 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय में धारा 89 के तहत वसूली प्रकरण प्रचलन में है।

19 पूर्व सरपंचों को कारण बताओ सूचना जारी

इसी तरह 19 पूर्व सरपंचों के ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वसूली के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं। ओवरहाल 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अनापत्ति शासन के नियमानुसार जारी किया जाना संभव नहीं हैं। जब तक कि वसूली पूर्ण नहीं हो जाती है। जिससे कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

 

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