पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और प्रेमी को जेल के साथ लगा तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना

MP News : जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दी है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने प्रीति रजक और मुकेश बर्मन को आजीवन कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पत्नी और प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
कोर्ट डरा बताया गया की 16 नवंबर 2022 को रामवरन रजक की पत्नी प्रीति रजक ने अपने प्रेमी मुकेश बर्मन के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। उन्होंने रामवरन को धारदार हथियार और सिर पर पत्थर से वार कर जान से मार दिया था। जिसे भेड़ाघाट पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज की।
हत्या के जुर्म में प्रेमियों की सजा
अदालत में सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिहोरा मोहसाम हाल निवासी गोलबाजार मुकेश बर्मन (31)व गोसलपुर मानेगांव सिमरिया प्रीति रजक (32) को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई गई और तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने भी लगाये गए।