मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश मे 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून !

मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नए दंड कानून लागू हो जाएंगे। नए प्रावधानों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में सभी अधिकारियों को भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रशिक्षण दिया गया। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। वीसी में सभी जिलों से पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी शामिल हुए।

डीजीपी ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में कार्यक्रम आयोजित कर नये कानूनों को लागू किया जाये। नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों के संबंध में सभी एडीजी/आईजी, रेंज डीआइजी और पुलिस अधीक्षकों ने डीजीपी को जानकारी दी और आवश्यक निर्देश जारी किए।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से इस प्रशिक्षण को कॉर्पोरेट स्तर पर भी लाया गया। सभी एफएसएल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। तीनों कानून सीसीटीएनएस पर अपलोड कर दिए गए हैं। टेबल्स की मदद से पुलिस अधिकारी पुराने कानूनों की जगह नए कानूनों को आसानी से समझ सकेंगे।

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