
New Year 2024: नए वर्ष में ड्रोन हमले की आशंका के मध्य मुंबई में धारा 144 लागू की गई. इससे पहले रीवा जिले में भी धारा 144 लागू है।, लेकिन मुंबई में नए साल के जश्न से पहले ही धारा 144 लागू की गई है यह धारा मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कर्म को ध्यान में रखते हुए लगाए इस दौरान ग्लाइडिंग समेत कई गतिविधियों पर रोक लगी है
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 20 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। 20 दिसंबर की रात 12:00 बजे से प्रभावित होगी। यह धारा ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया। आदेश की माने तो ऐसी आशंका है कि आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले के लिए ड्रोन रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट तथा एयरक्राफ्ट पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं
आदेश के द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में वीवीआईपी को निशाना बनाया जा सकता है। जिससे आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है।
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इसलिए जरूरी है कि मुंबई में कमिश्नरेट क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगाए गए ताकि ड्रोन रिमोट ,कंट्रोल माइक्रो लाइट ,एयरक्राफ्ट एवं पैराग्लाइडर से होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके। इन हम लोग को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक तथा सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है
एमपी के रीवा में धारा 144 लागू
मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी रीवा में लाउडस्पीकर अत्यधिक आवाज करने वाले अत्याधुनिक यंत्रों पर भी रोक लगाई गई है। रीवा जिले में 24 फरवरी 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि रात 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रीवा जिले में किसी भी तरह के लाउडस्पीकर या तेज आवाज करने वाले यंत्र पर वर्जित रहेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कठिन से कठिन कार्यवाही की जा सकती है।