रीवा

रीवा में इस दिन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा शराब, आदेश के उलंघन करने पर होगी कार्यवाई

Rewa News : लोकसभा चुनाव 2024 की रीवा संसदीय सीट के लिए जिले में वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जहां  मतगणना के दिन शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण, भंडारण और शराब की बॉटलिंग इकाइयां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।

04 जून को पूर्णतः बंद रहेगा देशी-विदेशी शराब

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत 4 जून को समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा विक्रय करने वाली मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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