रीवा
रीवा में इस दिन लागू होगा 144 धारा, जाने प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या रहेगा प्रतिबन्ध

Loksabha Election 2024 : रीवा क्षेत्र की वोटों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में होगी। जहां मतगणना के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने आचार संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं।
इन पर लागू नहीं होगा 144 धारा
यह मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में 3 जून को रात्रि 8 बजे से 4 जून को मतगणना परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग, पांच से अधिक लोगों का जमा होना और उस क्षेत्र में एक साथ घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा। विजयी उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जुलूस निकालने पर भी यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।