मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सड़कों पर उतर गए हैं वजह है हिट एंड रन पर लगाया जा रहा नया कानून इसमें हिट एंड रन को लेकर बेहद शक्ति से नया कानून बनाया गया है यह भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है इसके तहत ऐसे मामले में ड्राइवर को 10 साल की सजा या 7 लख रुपए जुर्माना की बात कही गई है किसको विरोध में हर जगह ट्रक ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सड़क पर उतर इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
सरकार किसने कानून ने ड्राइवर के होश उड़ा दिए कानून के विरोध में देश की कई राज्यों में ड्राइवर ने चक्का जाम करना शुरू कर दिया है इस प्रावधान के जरिए सरकार की मंशा सड़क हादसे पर अंकुश लगाना है वहीं इसके उलट ड्राइवर को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है यह पूरा कानून क्या है हम आपको समझाएंगे।
हिट एंड रन पर नए कानून के किस प्रावधान का विरोध
देश के ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता की एक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध का क्या है कारण
सभी ड्राइवर ने चक्का जाम इसलिए किया है उन्होंने कहा कि हिट आयरन के मामले में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया है इसे लाने से पहले विदेश की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इन नियमों को देखते हुए कई ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं जिससे 25 से 30 फ़ीसदी ड्राइवर की कमी आई है।
हिट एंड रन पर अभी तक क्या रहा है कानून
अब तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है खास मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।
हिट एंड रन कानून में अब क्या हो गया है बदलाव
बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
क्या है ड्राइवरों की मांग
ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेती तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे तमाम राज्यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार कर दिया है केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने एक जनवरी को हड़ताल शुरू किया था।
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