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वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया से जिला पंचायत सदस्य का नहीं दिया जाएगा प्रमाण पत्र, जबलपुर हाई कोर्ट का आया आदेश

सीधी। पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव का समापन हो चुका है 3 चरणों में चुनाव मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाया गया 14 जुलाई 2022 को सभी विजय हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा किंतु इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने सीधी जिले के जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 14 में न तो परिणाम की घोषणा की जाएगी और ना ही विजई  हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्रमाण पत्र देने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है।

13 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के समक्ष 2022 की रिट याचिका संख्या 15232 के बीच 1. सीमा शर्मा उम्र 30 वर्ष पिता श्री अवध प्रसाद शर्मा व्यवसाय : सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम पचदो पोस्ट टीकर तहसील सिहावल।

2. सविता सोनी पति श्री रामशंकर सोनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम बघौड़ी तहसील सिहावल।

3.  सरोज द्विवेदी पति श्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर पोस्ट बिठौली तहसील सिहावल।

4 सुनीता साहू पति दद्दी साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल।

5. आरती द्विवेदी पति बृजेश द्विवेदी निवासी ग्राम सोनवर्षा तहसील सिहावल।

6. ऊषा गोपाल पटेल पति अजीत पटेल उम्र 33 वर्ष ग्राम कड़ियार पोस्ट टीकर तहसील सिहावल।

7. सुनीता पांडे पति दुग्गीशरण पांडे  उम्र  26 वर्ष निवासी ग्राम बड़ागांव तहसील सिहावल।

8. कमला द्विवेदी पति लवलेश द्विवेदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हटवा तहसील सिहावल।

9. श्यामकली पटेल पति रजनीश पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जमुई पोस्ट टीकर तहसील सिहावल।

याचिकाकर्ता (श्री के.सी. घिल्डियाल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत द्विवेदी द्वारा सहायता – अधिवक्ता) और मध्य प्रदेश राज्य के माध्यम से अपने प्रधान सचिव (मुख्यालय सचिवालय विभाग पंचायत) मध्य प्रदेश के माध्यम से (मुख्यालय सचिवालय विभाग पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग अपने सचिव निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) कलेक्टर/जिला चुनाव अधिकारी सीधी जिला सीधी (मध्य प्रदेश कार्यालय, मध्य प्रदेश कार्यालय, पंचायत) के माध्यम से (मध्य प्रदेश) सचिवालय (मध्य प्रदेश) सचिवालय (मध्य प्रदेश) सचिवालय (मध्य प्रदेश) सचिवालय (मध्यप्रदेश) मंजू रामजी सिंह पति श्री रामजी सिंह निवासी  ग्राम गहिरा, जनपद सिहावल, जिला सीधी (मध्य प्रदेश)

प्रतिवादी (श्री पीयूष जैन – प्रतिवादी के लिए पैनल वकील – प्रतिवादी नं. 1 म.प्र. राज्य चुनाव आयोग) इस दिन दाखिले के लिए आ रही यह याचिका, अदालत ने निम्नलिखित पारित की: आदेश के लिए अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सेठ, प्रतिवादियों के विद्वान वकील – एम.पी. राज्य निर्वाचन आयोग का निवेदन है कि उसके पास यह प्रस्तुत करने के निर्देश हैं कि  पुनर्मतदान के संबंध में याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 14, अमिलिया विकासखंड सिहावल, जिला सीधी (एमपी) के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा नहीं होगा और प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जाता है और याचिकाकर्ताओं को बोलने वाले आदेश के माध्यम से सूचित नहीं किया जाता है।  श्री सेठ द्वारा दिया गया यह कथन श्री घिल्डियाल द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसलिए, वर्तमान के लिए निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचता है जब तक कि चुनाव आयोग द्वारा श्री सेठ के आश्वासन के अनुसार निर्णय नहीं लिया जाता है।  श्री सेठ द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, वर्तमान के लिए, याचिका का निपटारा स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि जब भी वह मानव संसाधन की कार्रवाई का नया कारण उत्पन्न होता है, तो वह फिर से संपर्क कर सकता है।

प्रदेश पर पीपी (विवेक अग्रवाल) न्यायाधीश।

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