MP News: भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा आहरण एवं संविकरण अधिकारी जिला कौशल भोपाल को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सभी शासकीय सेवकों के वेतन भुगतान किए जाएं साथ ही मध्य प्रदेश को साल संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधानित है कि सभी आहरण संविधान कार्यालय के प्रत्येक शासकीय सेवकों को महीने के वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिए संबंधित आहरण संविधान अधिकारी की जवाब देही होगी
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भोपाल कलेक्टर ने बताया कि निर्देशों की अवहेलना के जाकर मासिक वेतन के दायक नियत समय में कौशल में पेश नहीं किया जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप सरकारी सेवकों के वेतन में अनावश्यक देरी की स्थिति सामने आ गई है। इसके लिए अतिरिक्त अधिकांश कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के मासिक वेतन स्टॉप सैलेरी पेमेंट के जरिए या विलंब से आहरित करते हैं, लेकिन स्टॉप सैलेरी पेमेंट एवं विलंब से भुगतान के संबंध में उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संकलन नहीं की जाती, जिससे त्रुटि पूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमित गमन की स्थिति बनी रहती है।
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कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए कि माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्व सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किए जाने के लिए कोषालय में ऑनलाइन प्रेषित किया जाना तय करें