सास की हत्या करने वाली बहु को अपर न्यायाधीश ने क्रूर हत्या करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा

Rewa News : सास की हत्या के मामले में अदालत ने बहू को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित ससुर वाल्मिकी कोल को बरी कर दिया। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी घटना रीवा जिले के मंनगवा थाना अंतर्गत अतरैला की है।
क्या था पूरा मामला ?
आपको बता दें की पारिवारिक विवाद के चलते बहू कंचन कोल ने 12 जुलाई 2022 को अपनी सास सरोज कोल को धारदार हथियार से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई।
अपर न्यायाधीश ने इसे माना नृशंस हत्या
रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पदमा जाटव ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे नृशंस हत्या करार दिया। लोक अभियोजक अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात सामने आई है। कोर्ट ने इसे हत्या नहीं बल्कि क्रूर हत्या माना। इस मामले में कोर्ट ने बहू को इस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई है।