मध्यप्रदेश

युद्ध या सैन्य कार्रवाई में विकलांग होने पर मिलेगा 1 करोड़ रुपये

MP News : सीएम डाॅ. मोहन यादव मंगलवार को मंत्रालय में राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक की और युद्ध या सैन्य कार्रवाई के कारण विकलांगता की स्थिति में दी जाने वाली राशि को विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये कर दी गई।

वहीं शहीद और विकलांग सैनिकों की बहन और बेटी की शादी के लिए 10 हजार रुपये के बजाय 51 हजार रुपये देने का फैसला लिया। मध्यप्रदेश के जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में हो उन्हें भी प्रतिवर्ष 10 हजार के स्थान पर दोगुनी सम्मान निधि देने के निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का कल्याण और उनके परिवारों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सेना द्वारा एक विशेष शो “नो अवर आर्मी ” और राजधानी भोपाल में एयरफोर्स एयर शो की तारीख तय करने का निर्देश दिए।

सीएम ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने, युद्ध/सैन्य अभियानों में सेना द्वारा घोषित हताहतों की पहचान के आधार पर राज्य सहायता प्रदान करने और विस्तार करने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश जारी किये हैं। बंदूक लाइसेंस की अवधि का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने तथा लाइसेंस का निःशुल्क नवीनीकरण करने के निर्देश दिये।गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और द्वितीय विश्व युद्ध की विधवाओं का मासिक भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का निर्देश दिये।

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