10वी पास युवाओं के लिए कांस्टेबल पद पर निकली बंपर 21000 भर्ती जल्दी करें आवेदन कहीं देर ना हो जाए

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती निकली है 4000 से भी अधिक वैकेंसी पुलिस विभाग ने निकाली है जो युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वह भी पुलिस विभाग में तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है यदि आपको झारखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर काम करना है तो जल्दी से आवेदन करें।
उम्मीदवारों को इस पद पर नौकरी तभी मिलेगी जो भी झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा यानी JCC में सफल होंगे यदि आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी आवेदन करने की आखिरी तिथि क्या है हम आपको बताएंगे।
Police Constable Bharti 2024
कर्मचारी चयन आयोग ने 4919 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस बंपर भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वह 15 जनवरी से शुरू होगी वही आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 14 फरवरी तक रखी जाएगी इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया दी गई है इसका मतलब आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए विभाग द्वारा रेगुलर के लिए 3799 पद निकले हैं साथ ही बैंक लोग रीति में जो पद है वह 1120 है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती शैक्षणिक योग्यता
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जरूरी है कि सभी इच्छुक अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर संस्थान से दसवीं कक्षा अवश्य पास की हो तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे अगर इसके अलावा भी किसी कैंडिडेट ने 12वीं कक्षा पास की है और स्नातक किया है तो वह भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन कर सकता है हुई इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
भर्ती के लिए आवेदन शुल्क/ चयन प्रक्रिया
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए विभाग ने जनरल कैटेगरी के लिए 100 रूपए का आवेदन शुल्क रखा है जो लोग अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं उन्हें आवेदन फीस 50 रूपए देनी होगी जो भी व्यक्ति झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इसके लिए उनकी न्यूनतम आयु 18 साल तक होना आवश्यक है।
वहीं आवेदक की अधिकतम आयु 25 साल तक निर्धारित की गई है पर विभाग ने उन लोगों के लिए आयु सीमा में सरकार के निर्देश अनुसार छूट दी है जो किसी आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं।
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