गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने पर नहीं कटेगा 10000 का चालान, देखें नियम
Traffic Rule: वाहन चलाते हुए फोन पर बात करने पर ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा। अकसर यह देखा गया है कि लोग अपना वाहन चलाते हुए फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते है। जिसके बाद उनका मौजूदा ट्रैफिक नियम 184 M.V.A के अनुसार 10000 रुपए का भारी भरकम चालान काट दिया जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हुए आपका चालान कैसे नहीं कटेगा। इस खबर में हमारा मकसद आपको नियम की जानकारी देना है ना कि वाहन चलाते हुए फोन पर बात करने को बढ़ावा देना। हमेशा याद रखें कि गाड़ी चलाना बेहद जिम्मेदारी का काम है। ऐसे में नियमों का पालान हमेशा करें ताकि हादसों से बच सकें।
फोन पर बात करने को लेकर क्या है नियम?
नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी थी।
लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।
Traffic Police करे मनमानी तो करे ये काम
कई बार ये देखा गया है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल या अन्य किसी तरह का वाहन चलाते हुए आपकी कोई गलती ना होने पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और चालान भुगतना पड़ता है। कानून के अनुसार अगर आपकी कोई गलती नही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान कोई कोर्ट का आदेश नही है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपका गलत चालान ट्रैफिक पुलिस काट रही है तो उस समय उन्हें ऐसा करने से रोके नहीं, बल्कि कोर्ट का चालान कटवा लें। आप बाद में उसे कोर्ट में चुनौती देकर चालान देने से बच सकते है।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।