MP High Court News : चुनाव के दौरान शासकीय कर्मी को निलंबित करने पर लगाई रोक

MP High Court News : चुनाव के दौरान शासकीय कर्मी को निलंबित करने पर लगाई रोक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चुनाव के दौरान शासकीय कर्मचारी को निलंबित करने पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण जबलपुर संभाग, कलेक्टी व डीईओ जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर निवासी जेके साहू ने याचिका दायर कर बताया कि वे स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं।
ज्वाइंट डायरेक्टर ने आठ जून, 2022 को एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह चुनाव ड्यूटी में है और हाई कोर्ट के पूर्व दिशा निर्देशों के तहत ऐसी स्थिति में ज्वाइंट डायरेक्टर को उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है।मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी, राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी व चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा।
बैंक अधिकारी का निलंबन समाप्त करने पर निर्णय लें
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक रीवा में पदस्थ सहायक प्रबंधक राहुल मौर्य का निलंबन समाप्त करने पर निर्णय लें। इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 60 दिन के भीतर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार बिना आरोप-पत्र दिए तीन माह से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। लेकिन याचिकाकर्ता को मनमाने तरीके से तीन जुलाई, 2020 से निलंबित रखा गया है। इस सिलसिले में अपील के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट आना पड़ा।