रीवा जिला प्रशासन का एक्शन रीवा के प्राचार्य का कक्ष एवं कार्यालय सीज, कारण बताओ नोटिस सहित कई सस्पेंड
Rewa News: शासन द्वारा निजी स्कूलों को उनकी स्कूल ड्रेस के अलावा किसी अन्य सामग्री पर स्कूल का नाम अथवा लोगो अंकित न करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही स्कूल से किताबों, कॉपी तथा अन्य सामग्री की बिक्री न करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का पालन न करने तथा स्कूल का नाम लिखे लोगो लगे बैगों की बिक्री करते पाए जाने पर बिलाबांग स्कूल चोरहटा रीवा के प्राचार्य का कक्ष एवं कार्यालय सीज कर दिया गया है।
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गत दिवस ग्राम मनिका में अनुपयोगी और खुले बोरवेल से हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.सौरभ सोनवडे ने पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्र तथा ग्राम रोजगार सहायक मनिका विकास मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों पर अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने के आदेश का पालन न करने,अपने कार्यक्षेत्र में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल का सत्यापन कराए बिना भ्रामक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कमिश्नर गोपालचंद्र डाड ने त्योंथर विकासखंड के सीईओ राहुल पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने के आदेश का पालन न करने,अपने कार्यक्षेत्र में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल का सत्यापन कराए बिना भ्रामक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कमिश्नर गोपालचंद्र डाड ने त्योंथर विकासखंड के सीईओ राहुल पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
— PRO JS Rewa (@ProjsRewa) April 15, 2024