मध्यप्रदेश

MP में रेत नियमों में संशोधन, अब पटवारी, एएसआई नहीं कर सकते कार्रवाई

MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने रेत नियमों में संशोधन कर नई व्यवस्था शुरू की है. इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से रेत खनन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर खदानों से रेत निकालने एवं बेचने के लिए समूह आधारित खदान विकासकर्ताओं सह संचालकों को नियुक्त की गई है। राज्य के 36 जिलों में रेत खनन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं और खदानों का संचालन शुरू हो गया है।

खनिजों के अवैध खनन पर कार्यवाई करेंगे SDM

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक खनिज विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश में कहा की खनिजों के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन और अधिक परिवहन की शिकायत मिलने पर पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी. पहले इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को देगी और जानकारी के आधार पर SDM कार्रवाई करेंगे।

पटवारी, एएसआई नहीं कर सकते कार्रवाई

नए नियमों के तहत, केवल नियम 23 में अधिकृत अधिकारी ही अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाने से पुलिस सहायता लेंगे और पुलिस पदाधिकारी द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. इसके साथ ही पटवारी, सहायक उपनिरीक्षक जैसे अधिकारी जो अधिकृत नहीं हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। विभाग अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए राज्य भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानव रहित चेक गेट स्थापित कर रहा है। प्रदेश में ऐसे 40 स्थान चिन्हित किये गये हैं जहां से खनिजों का सर्वाधिक परिवहन होता है।

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