मध्यप्रदेश

MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण की याचिका खारिज की, दिए नियुक्ति का आदेश

कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के मामले में 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खासकर वो युवा जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और भर्ती का बैकलॉग खत्म होने का रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे।

कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

मध्य प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, युवाओं की समस्याओं का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के युवा लगातार काम की तलाश में सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षण हो, नर्सिंग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो।

सभी युवाओं का पिछड़ापन हम लगातार नियुक्ति पूरी करने की मांग बढ़ा रहे हैं। कई बार युवाओं को सड़कों पर प्रदर्शन भी करना पड़ा है। वहीं, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से बैकलॉग भर्तियां रुका हुआ था।

इसके पीछे वजह थी ओबीसी आरक्षण, जो काफी समय से लगातार हाईकोर्ट में लंबित था। अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार 13 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत लंबित भर्तियों का बैकलॉग निपटा लेगी और यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

आपको बता दें कि जन संपर्क मध्य प्रदेश ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर जानकारी साझा की है। जिसमें लिखा है कि अन्य पिछड़े इस वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह कार्मिक चयन बोर्ड आयोग द्वारा 2022 में आयोजित की जाने वाली संयुक्त परीक्षा है।

कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दिया

इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कर्मचारी चयन समिति आयोग द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 फीसदी आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जिसके बाद अंतिम फैसले के बाद शेष 13 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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