मध्यप्रदेश

MP Assembly Session 2024 : पान की दुकान का रजिशट्रेशन हुआ अनिवार्य , नहीं कराने पर 1 लाख का जुर्माना !

MP Assembly Monsoon Session 2024 : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का यह सत्र 19 जुलाई तक आहूत किया गया था। लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के चलते सदन को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया।

इसके पहले प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था। विधानसभा का शुक्रवार को पांचवें दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में सभी विधेयक पारित होने के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया।

  • पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी की व्यवस्था तय की गई है।
  • मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा।

पान मसाला दुकानों का रजिस्ट्रेशन विधानसभा में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस एक्ट में पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का यह सत्र 19 जुलाई तक आहूत किया गया था। लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के चलते सदन को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया। इसके पहले प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था।

विधानसभा का शुक्रवार को पांचवें दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में सभी विधेयक पारित होने के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। पान मसाला दुकानों का रजिस्ट्रेशन विधानसभा में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस एक्ट में पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

मानसून सत्र में डॉ मोहन यादव की सरकार ने 6 विधेयक भी पारित करा लिए है।

  • माल एवं सेवा कर संसोधन विधेयक 2024,
  • मप्र गोवंश वध पतिषेध संसोधन विधेयक,
  • एमपी मंत्री (वेतन और भत्ता) संसोधन विधेयक,
  • एमपी प्राइवेट कॉलेज संसोधन विधेयक,
  • एमपी में खुले नलकूप से होने वाली घटनाओं पर सुरक्षा विधेयक,
  • एमपी सुधारात्म सेवाएं और बंदीगृह विधेयक 2024 को पारित करा लिए हैं।

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