मध्यप्रदेश

सीएम रात्रिकालीन बाजारों को लेकर लागू करेंगे नए नियम, कलेक्टर का आदेश निरस्त

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में रात्रिकालीन बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नये उपाय लागू किये जायेंगे। इस संबंध में जल्द ही नई कार्ययोजना बनाई जाएगी और रात्रिकालीन बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर शहर में निरंजनपुर जंक्शन से राजीव गांधी जंक्शन तक बीआरटीएस कॉरिडोर पर विभिन्न वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि प्रतिष्ठानों के 24 घंटे संचालन आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

DM के आदेश को CM ने किया निरस्त

सीएम के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम अधिनियम (संशोधन) एवं विविध प्रावधान अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 एवं मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 के अंतर्गत इंदौर शहर में निरंजनपुर चौरास्ता से राजीव गांधी इंटरचेंज तक 11.45 कि.मी., बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि प्रतिष्ठानों में 24×7 अर्थात रात्रि सेवा (24 घंटे) संचालित करने की अनुमति के लिए जारी आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

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