अब गौ तस्करों की खैर नहीं, 7 साल की सश्रम कारावास और वाहन होगी जब्त
MP News : मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में अब गौ तस्करों की खैर नहीं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा था और अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत गौ तस्करी के सबूत पाए जाने पर 7 साल की सश्रम कारावास का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश सरकार 2024 को गौ संरक्षण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार गौ-वंश पर बड़ा फैसला ले रही है। यह नया कानून भी इसी के तहत लाया गया है। जिसे गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया है। इसके तहत गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी केवल कलेक्टर कोर्ट में ही अपील कर सकता है। आरोपी कलेक्टर न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बिल के पारित होने के बाद अब पुलिस के पास और अधिक शक्तियां होंगी। गौ तस्करी में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस खुली कार्रवाई कर सकती है। इसमें शामिल वाहन को भी राजसाज किया जायेगा, जिसके तहत शनिवार शाम को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।