MP High Court: EWS अभ्यर्थियों के पक्ष में राहत भरा आदेश जारी, Age Relaxation में 5 साल की छुट!

MP High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के पक्ष में राहत भरा आदेश जारी किया है। द्विवार्षिक न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में उन्हें माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, 2024 में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का अंतरिम आदेश दिया है।
याचिका रीवा निवासी द्वारा दायर की गई थी
रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षक चयन परीक्षा नियमावली की धारा 7.1 व 7.2 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षित श्रेणी माना गया है। विनियमों के खंड 6.2 में अन्य आरक्षित श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। आरक्षित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आयु में कोई छूट की योजना नहीं बनाई गई है। याचिका में भर्ती नियमों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया।
आयु सीमा में छूट की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आयु में छूट नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार और अनुच्छेद 16 में निहित सार्वजनिक रोजगार में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। चूंकि ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षित श्रेणी में है, इसलिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी जानी चाहिए।
अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत आदेश जारी
सुनवाई के बाद द्विस्तरीय न्यायालय ने उक्त ईओडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत आदेश जारी किया। खंड न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह में निर्धारित की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। अदालत के फैसले के बाद 45 वर्ष तक की आयु के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार फॉर्म भर सकेंगे।
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