रीवा

रीवा कलेक्टर का बड़ा एक्शन,इन अधिकारियों को जारी किया नोटिस,पढ़ें खबर!

रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पर कार्रवाई, कलेक्टर ने दो तहसील अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा, वरना होगी सख्त कार्रवाई

रीवा जिले में सरकारी सेवाओं को लेकर की जा रही लापरवाही पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हुजूर तहसील के तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला और नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ तहसील हुजूर के मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में लापरवाही और निष्क्रियता बरतने के कारण जारी किया गया है। अधिकारियों पर आरोप है कि वे रिकॉर्ड रूम की नकल से जुड़े आवेदनों को बिना किसी स्पष्ट कारण के खारिज कर रहे हैं, जिससे आम जनता को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रहीं।

जांच में पाया गया कि सेवा क्रमांक 4.10 (ए) के अंतर्गत आने वाले आवेदन ऑनलाइन माध्यम से तहसील कार्यालयों में भेजे जाते हैं, लेकिन तय समय सीमा में लोक सेवा केंद्रों को न तो नकल प्राप्त हो रही है और न ही इसके पीछे कोई स्पष्ट वजह बताई जा रही है। यही नहीं, इन मामलों को लेकर सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल पर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं।

अधिकारियों का यह रवैया मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विपरीत माना गया है और इसे लापरवाही व स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारी तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अर्थदंड लगाने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब सरकारी सेवाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समाचार

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