“रीवा रेंज में पुलिसकर्मियों को रील बनाने पर रोक: वर्दी की गरिमा से न करें खिलवाड़”
वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना अब पड़ेगा भारी, DIG रीवा ने सभी जिलों को दिए कड़े निर्देश

रीवा रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) कार्यालय ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि पुलिसकर्मी अब वर्दी में रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड न करें।
पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में यह कार्य न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि इससे विभाग की प्रतिष्ठा और जनता के बीच पुलिस की छवि को भी गंभीर नुकसान होता है।
📵 अब वर्दी में नहीं चलेगी ‘स्टारडम’ की कोशिश
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कई पुलिसकर्मी वर्दी या सिविल ड्रेस में रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। यह न केवल असंवेदनशील कृत्य है बल्कि कानून व्यवस्था का पालन कराने वाले विभाग की गरिमा पर भी सवाल उठाता है।
⚠️ निर्देशों का उल्लंघन = सख्त कार्रवाई
DIG कार्यालय ने आदेश में कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्यों के अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालना पूर्णतः वर्जित किया गया है।
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📋 थानों में रोलकॉल के दौरान पढ़ाया जाएगा आदेश
थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह आदेश अगले तीन दिनों तक सभी पुलिसकर्मियों को रोलकॉल में पढ़कर सुनाया जाए और इसका उल्लेख रोजनामचा में भी दर्ज किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मी इस आदेश का अक्षरशः पालन करें।
सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के इस युग में जहां हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, वहीं पुलिस विभाग ने अपने अनुशासन और गरिमा को बनाए रखने की दिशा में यह सख्त कदम उठाया है। अब वर्दी केवल ड्यूटी की पहचान रहेगी, शो ऑफ का माध्यम नहीं।