मध्यप्रदेश

15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर युवक ने किया दुष्कर्म, POCSO के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

MP Crime News: सूखी सेवनिया में 23 वर्षीय युवक ने 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना करीब 10 दिन पहले घटी थी। आरोपी ने लड़की के साथ उसकी जाति के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया तथा उसे किसी को न बताने की धमकी दी। जब आरोपी ने लड़की पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला तो उसने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज

सूखी सेवनिया पुलिस ने बीएनएस एक्ट और पोक्सो की धाराओं के तहत अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोपी ड्राइवर राहुल साहू (23) को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है।

पीड़िता 9वीं कक्षा में पढ़ती है

नौवीं कक्षा की छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी राहुल 25 जनवरी को उससे मिला और उसे अपने जाल में फंसा लिया। वह लड़की को घुमाने के बहाने इंदौर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। बाद में उन्होंने उसे पुनः घर छोड़ दिया। भयभीत लड़की घर लौट आई। लेकिन जब राहुल ने उसे फिर से परेशान करना शुरू किया तो उसने पूरी घटना अपने माता-पिता को बता दी।

आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट भी लगाया गया

चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पोक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। इस कानून में आरोपी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पीड़िता के खिलाफ जातिगत गालियां देने के आरोप में आरोपी पर एससी/एसटी अधिनियम भी लगाया गया।

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