जबलपुर हाईकोर्ट ने अग्निवीर भर्ती से जुड़े सेना के अधिकारियों को चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी भी साझा करने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंक व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत नहीं आते, लिहाजा प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रतिस्पर्धियों के अंकों की जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यह जानकारी देने के लिए हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को 15 दिन की मोहलत दी है।
दरअसल, अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने सूचना अधिकार के अंतर्गत सेना से चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी भी मांगी थी, जिसे न देते हुए सेना कार्यालय की ओर से सिर्फ जानकारी मांगने वाले अभ्यर्थियों और चयन प्रक्रिया की कट ऑफ ही उपलब्ध कराई गई। नतीजतन, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ली।