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Agricultural Machinary Subsidy: ट्रैक्टर सहित इन अन्य कृषि यत्रों की खरीद पर मिलेगी 50% तक की बंपर छूट ऐसे करें आवेदन!

Agricultural Machinary Subsidy: ट्रैक्टर सहित इन अन्य कृषि यत्रों की खरीद पर मिलेगी 50% तक की बंपर छूट ऐसे करें आवेदन!

किसानों को खेती व बागवानी के काम में आसानी हो इसके लिए कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रह है कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती का काम कम समय और श्रम में पूरा किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

खास बात यह है कि कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों व ग्रामीण युवाओं को फॉर्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए सस्ती दर पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके लिए प्रदेश सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। जो किसान या ग्रामीण युवा कस्टम हायरिंग केंद्र या फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे अभी इसका लाभ किसान उत्पादन संगठन को प्रदान किया जा रहा है इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है इसके लिए किसान उत्पादक संगठन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत किन कृषि यंत्रों के लिए मिलेगी सब्सिडी

लाभार्थियों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा वहीं इन सीटू योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी इनमें रोटरी मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर- कम बाइंडर जैसे कृषि यंत्र शामिल किए गए है।

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत लाभार्थियों को फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके लिए इन सीटू योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर 5 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा

जो अधिकतम 4 लाख रुपए होगा। इसी प्रकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर आदि कृषि यंत्रों पर अधिकतम 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा इसी प्रकार 15 लाख रुपए की लागत से फार्म मशीनरी बैंक खोलने पर लाभार्थी को 12 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

योजना के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

जो किसान फार्म मशीनरी बैंक खोलना चाहते हैं, उन्हें योजना से संबंधित कुछ पात्रता और शर्तों को पूरा करना होगा। योजना के तहत जो पात्रता व शर्तें तय की गई है, वे इस प्रकार से हैं

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमुख शर्त यह है कि फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) का upfposhakti.com पर पंजीकृत होना जरूरी है।

योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान के लिए आवेदक का एफपीओ सोसायटी एक्ट अथवा कंपनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।

एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 शेयर होल्डर हेाने पर ही एफपीओ योजना के लाभ का पात्र होगा।

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक के लिए किसान उत्पाादन संगठन के लाभार्थी होंगे।

फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही भुगतान किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय यंत्रों के सीरियल नंबर अंकित बिल एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकमत 45 दिवस का समय दिया जाएगा।

निधारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए कैसे करें आवेदन

यदि आप यूपी के किसान है और एफपीओ से जुड़े हुए है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल upagriculture.com पर यंत्र के लिए टोकन निकल कर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं।

टोकन जनरेट किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल् पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। मोबाइल नंबर बंद होने पर नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

योजना के तहत आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड

आवेदक का राशन कार्ड

आवेदक का निवास का प्रमाण-पत्र

आवेदक का आय प्रमाण-पत्र

आवेदक का बैंक खाता विवरण इसके लिए पासबुक की कॉपी

आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदक के जमीन के कागजात जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी आदि

आवेदक का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए।

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