Alcohol In Train: रेलवे के इस नियम से हर कोई होगा खुश, ट्रेन में कितनी शराब लेकर कर सकते है सफर
हवाई यात्रा पर लोगों को अपने साथ शराब ले जाना स्वीकार है। इसलिए बहुत लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या ट्रेन में भी शराब ले जाया जा सकता है। पकड़े जाने पर क्या होगा लिए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से
देश की सबसे बड़ी जीवन रेखा रेलवे को माना गया है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधा हेतु ध्यान में रखते हुए कई सामान एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है हालांकि रेलवे ने कुछ चीजों की अनुमति पर पाबंदी लगा दी है जिसमें गैस सिलेंडर ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि. क्योंकि फ्लाइट पर शराब ले जाना स्वीकार है ऐसे में बहुत से लोगों को जानने की इच्छा होती है कि क्या ट्रेन में भी शराब ले जाए जा सकता है। क्या कोई सीमा है? अब हम इसका जवाब जानेंगे
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उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने मीडिया को बताया कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह वर्जित है. यानी आप ट्रेन में बोतल बंद या आप किसी तरह शराब लेकर नहीं जा सकते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा
होगी ये कार्रवाई
ट्रेन में शराब ले जाते हुए पकड़े जाने पर ऊपर बताए गए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है ऐसे में व्यक्ति पर ₹500 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है, इसके अलावा यात्रियों की टिकट को भी रद्द किया जा सकता है। इसी तरह आज अगर आप वर्जित सामान लेकर ट्रेन में जाते हैं तो आपके साथ ऐसे मामला हो सकता है