मध्यप्रदेश

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब लहसुन को सभी मंडियों में बेंच सकते हैं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने लहसुन मामले का फैसला कर दिया है। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना और किसानों को इसे मसाला मंडियों और सब्जी मंडियों में बेचने की छूट दे दी। पहले किसान इस बात को लेकर परेशान थे की लहसुन को सिर्फ सब्जी मंडी में ही बेच सकेंगे। तब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लहसुन को सब्जी तो माना और किसानों को इसे किसी भी मंडी में बेचने की छूट दे दी।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने किसानों को राहत देते हुए अपने फैसले में कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। उसे किसी एक बाजार में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी।

इसे स्वीकार करते हुए कृषि उपज मंडी में लहसुन बेचने की बाध्यता फिर से लगा दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माना कि इस मामले में सिंगल बेंच का फैसला सही था। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, किसान अपनी सुविधा के अनुसार लहसुन की फसल सब्जी मंडी के साथ-साथ कृषि उपज मंडी में भी व्यापारियों को बेच सकता है।

समाचार

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