मध्यप्रदेश

नए नामांकित अधिवक्ताओं को बड़ी राहत, नामांकन शुल्क मात्र इतना

अब नए नामांकित अधिवक्ताओं को भारी नामांकन शुल्क नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत सामान्य और ओबीसी वर्ग के नये अधिवक्ताओं को 750 रुपये और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के नये अधिवक्ताओं को मात्र 125 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा।

नए नामांकित अधिवक्ताओं को बड़ी राहत, नामांकन शुल्क मात्र इतना

मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने कहा कि नया अधिवक्ता नामांकन फॉर्म वेबसाइट से ऑनलाइन उपलब्ध होगा और काउंसिल के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। जिसके तहत उन्हें उक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए एसबीसी कार्यालय में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नए अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जा सके।

अधिवक्ता नामांकन फॉर्म के साथ-साथ पुलिस सत्यापन भी आवश्यक है और नए अधिवक्ताओं का नामांकन मार्कशीट और अन्य सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पूरा किया जाएगा। सैनी ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन होने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कोर्ट परिसर में स्वच्छ वातावरण रहेगा।

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