मध्यप्रदेश

श्लोक पढ़ने से मना करने पर महिला प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के गुना में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्रों को संस्कृत श्लोक पढ़ने से रोकने की घटना सामने आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह घटना 15 जुलाई की है।

ABVP समेत हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल परिसर में धरना दे दिया। इस दौरान पुलिस ने आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। कोतवाली पुलिस के प्रभारी ने कहा कि 22 जुलाई को एबीवीपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल के खिलाफ BNS की धारा 196 और धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसकी जांच की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

निजी स्कूल में सुबह प्रार्थना के दौरान छात्र श्लोक पढ़ रहे थे। इसी बीच प्रिंसिपल ने एक छात्र के हाथ से माइक छीन कर कहा कि स्कूल में ऐसी शायरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के मुताबिक प्राचार्य सिस्टर कैथरीन ने माफी मांगी थी और कहा था कि वह विशेष दिन केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए आरक्षित था, इसीलिए छात्रों को रोका गया। वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, फिर भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है।

समाचार

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