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Good News! PM Kisan Yojana के लाभार्थियो को मिलेगे सालाना 36000 रुपये

PM Kisan Maandhan Pension Yojana: पीएम किसान योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है।

PM Kisan Yojana/PM Kisan Maandhan Pension Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत 2,000 रुपये की तीन किस्तें यानी 6000 रुपये सीधे किसानों के खाते में जाती हैं। पीएम किसान योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। साथ ही किसान मानधन योजना (PM kasan maandhan Pension Scheme) का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इसके तहत आपको सालाना 6 हजार रुपये के साथ-साथ 36 हजार रुपये सालाना मिलेंगे।

यानी अब किसान योजना के लाभार्थियों को PM Kisan के 6 हजार रुपये के साथ ही 36 हजार की पेंशन भी मिल सकती है. अगर आप पीएम किसान में खाताधारक हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। PM Kisan Maandhan Yojana में आपका सीधा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना की विशेषताएं और लाभ।

क्या है पीएम किसान मानधन योजना (What is PM Kisan Maandhan Yojana)

पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Scheme) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है।

गारंटीड पेंशन मिलेगी

इस योजना में पंजीकृत किसान को न्यूनतम मासिक निवेश 3000 रुपये या 36000 रुपये प्रति वर्ष की गारंटी पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक निवेश पर आयु के अनुसार मिलेगी। इसके लिए मासिक निवेश 55 रुपये से 200 रुपये तक किया जा सकता है। PM Kisan Maandhan में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। खाताधारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन में केवल पति/पत्नी शामिल हैं।

PM Kisan लाभार्थी को कैसे होगा फायदा

PM Kisan Yojana के तहत सरकार पात्र किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि सीधे किसान के खाते में जारी की जाती है। अगर इसके खाताधारक पेंशन योजना पीएम किसान मानधन में हिस्सा लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। साथ ही अगर किसान इस विकल्प को चुनता है तो पेंशन योजना में हर महीने काटे गए अंशदान की भी इन 3 किस्तों में मिलने वाली राशि में से कटौती की जाएगी। यानी इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा।

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