मध्यप्रदेश

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, MP में रिटायरमेंट पर सरकार देगी 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी

MP News: मध्य प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आपको बता दें कि वन विभाग के स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वन विभाग द्वारा यह नया नियम 6 फरवरी 2025 गुरुवार को जारी किया गया है। इसे ग्रेच्युटी एक्ट 2010 के तहत लागू किया गया है। कर्मचारी मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। कर्मचारी इस निर्णय से बहुत खुश हैं। अन्य विभागों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं।

पहले इतनी मिलती थी ग्रेच्युटी

इस निर्णय से पहले ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत वन विभाग के स्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर 3.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 को नए ग्रेच्युटी एक्ट, 2010 से बदल दिया है। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को 3.5 लाख रुपये की जगह अधिकतम 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी के तौर पर देने का निर्देश है। मध्य प्रदेश में यह नियम 14 साल बाद लागू किया गया है।

जानें ग्रेच्युटी क्या है

सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी एक प्रकार का बोनस है जो किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन में सहायता करता है या परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

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