लोक सुरक्षा कानून लागू करेगी सरकार, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी रिकार्डिंग दो महीने तक सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को जांच के लिए जरूरत होगी, उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए जन सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार किया गया है।

विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से पहले समाप्त होने के कारण इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब गृह विभाग इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी कर रहा है और संशोधन के लिए इसका मसौदा कानून विभाग को भेज दिया है। राज्य में ऑपरेटरों को कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल सहित उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता होती है जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं।

इस पर आने वाला खर्च भी ऑपरेटरों द्वारा वहन किया जाएगा। इस सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी पुलिस को जांच के दौरान रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ी, तो यह बात सामने आई कि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे या रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं थी। प्रस्तावित सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ऑपरेटरों के लिए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को दो महीने तक संरक्षित करना अनिवार्य बनाता है।

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