GST के नाम पर ढाबे को 44 रुपये लेना पड़ा भारी, बदले में देने पड़े 8 हजार 44 रुपये

Corruption News : मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिक जीएसटी लगाने पर फैसला सुनाया है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा जीएसटी वसूलने पर उपभोक्ता विभाग ने मुबारकपुर के एक ढाबे पर जुर्माना लगाया है। आरोपी ने ढाबा मालिक के खिलाफ जीएसटी के नाम पर बिल से ज्यादा पैसे काटने की शिकायत दर्ज कराई। जिससे ढाबा पर 8 हजार 44 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
GST के नाम ढाबे ने युवक से किया धोखाधड़ी
आपको बता दें की 25 अगस्त 2017 को अनुराग सिंह मौर्य ने विधि ढाबा पर दाल बाफले और खीर खाई थी। इस खाने का बिल 370 रुपये हुआ था। ढाबा मालिक ने बिना पूछे क्रेडिट कार्ड से 414 रुपये काट लिए। अनुराग से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अतिरिक्त पैसा जीएसटी का है। जब अनुराग ने प्रशासन की वेबसाइट पर ढाबे द्वारा दिए गए नंबर की जांच की तो जीएसटी नंबर गलत और अमान्य दिखाई दिया। तब उसने जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, ढाबा संचालक पैसे नहीं लौटाए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
कोर्ट में ढाबा संचालक ने क्या कहा?
ढाबा संचालक ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुराग द्वारा कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। उसने सही जीएसटी नंबर दर्ज नहीं किया है और इंटरनेट के उचित उपयोग के बारे में नहीं जानता है। आयोग ने दोनों पक्षों के जांच के बाद ढाबा मालिक का पक्ष गलत पाया।