मध्यप्रदेश

IAS समेत 5 अफसरों के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट, जाने क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के 5 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पांच अधिकारी मुश्किल में फंस गए हैं। इन सभी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने अप्रैल-2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बाद भी सरकार ने उन्हें यह सुविधा नहीं दी। कर्मचारी ने उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​की याचिका दायर की, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया।

12 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी, जिसमें सभी अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है।

समाचार

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