मध्यप्रदेश

रात 12 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें खुलने पर सील के साथ लाइसेंस होगा रद्द

MP News : भोपाल के साथ-साथ इंदौर में भी अब रात 12 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। रात में शराब पीने के कारण अपराध संबंधी घटनाओं में बढ़ोतरी को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब से अगर कोई भी शराब की दुकान, बार या रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद लोगों को शराब देंगे तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और लाइसेंस रद्द कर देगा।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आबकारी अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया। जिसमें से ग्राहक के लिए रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित है। शहर में रात के समय लगातार हो रही दुर्घटनाओं और अपराध संबंधी घटनाओं को आधार बनाकर मास मीडिया, सोशल मीडिया और आम जनता इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि शहर में देर रात तक खुले बार और रेस्टोरेंट को सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही उनके लाइसेंस को निलंबित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजें जायेंगे। उन्होंने सभी एसडीएम को इसके लिए निर्देशित भी किया है। अब एसडीएम के साथ-साथ आबकारी अधिकारी भी शराब की दुकानों, बार, रेस्टोरेंट और होटलों पर कार्रवाई करेंगे।

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी आबकारी विभाग को बार और रेस्टोरेंट पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग सीसीटीवी कैमरों की मदद से बार और रेस्तरां के खुलने और बंद होने के समय की वास्तविक समय पर निगरानी करेगा। इसके लिए बार में कैमरे लगाए गए हैं और उन्हें एक्साइज कंट्रोल रूम तक पहुंच दी गई है।

समाचार

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