MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक: जानें पूरा मामला
MPPSC को 15 अप्रैल तक प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट-ऑफ मार्क्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने MPPSC को 15 अप्रैल तक प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट-ऑफ मार्क्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित वर्ग में हुआ है।
याचिकाकर्ताओं की दलील और कोर्ट का फैसला
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि एक पूर्व याचिका में बिना अनुमति परिणाम जारी न करने का आदेश था। सरकारी वकील और MPPSC के वकील ने 25 मार्च को कोर्ट में कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हुई थी और परिणाम जारी नहीं हुआ है, जबकि रिजल्ट पहले ही 5 मार्च को जारी किया जा चुका था। इस विरोधाभास के कारण हाईकोर्ट ने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की आवश्यकता जताई और MPPSC मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया।
अगली सुनवाई 15 अप्रैल को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, जिसमें हाईकोर्ट तय करेगा कि मुख्य परीक्षा आगे कब होगी और चयन प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है या नहीं। इस फैसले का हजारों अभ्यर्थियों पर सीधा असर पड़ेगा, जो परीक्षा की तैयारी में जुटे थे।