मध्यप्रदेशसरकारी योजनाएं & जॉब्स

मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत शादी पर दे रही है लाखों रुपए, जानिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया!

मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उनके सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यह योजना 12 अगस्त 2008 से प्रभावी हुई है और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

योजना के मुख्य बिंदु

  1. प्रोत्साहन राशि:

    • यदि युवक निःशक्त (दिव्यांग) है और युवती सामान्य है, या युवती निःशक्त (दिव्यांग) है और युवक सामान्य है, तो उन्हें 2.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

    • यदि दोनों (युवक और युवती) निःशक्त (दिव्यांग) हैं, तो उन्हें 1.00 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

  2. पात्रता मापदंड:

    • आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

    • निःशक्तता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए, जैसा कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में परिभाषित है।

    • आवेदक की आयु 21 वर्ष (पुरुष) और 18 वर्ष (महिला) होनी चाहिए।

    • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

  3. आवेदन प्रक्रिया:

    • आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर करना होता है।

    • आवेदन पत्र विवाह प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होता है।

  4. वित्तीय सहायता:

    • यह सहायता जीवन में एक बार दी जाती है और विधवा/परित्यक्ता/विधुर होने की स्थिति में पुनः पात्रता नहीं मिलती है।

  5. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के सह-निदेशक/उप निदेशक के कार्यालय में होगा। इसे जिला पंचायतों और नगरीय निकायों में भी जमा किया जा सकता है। आवेदन पर कार्रवाई की अंतिम तिथि 15 कार्य दिवस है।

     

  6. आवेदन के लिए दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

     

  • डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

     

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि व्यक्ति आयकर के अधीन नहीं है।

     

  • आयु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

     

  • विकलांग दम्पति की दो संयुक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।

     

  • विधवा के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

     

  • परित्याग के मामले में न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी।

     

  • बचत खाता संख्या वाली बैंक बुक की फोटोकॉपी।

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उनके सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

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