विधवा महिलाओं को नया जीवन साथी देने की पहल: मध्यप्रदेश सरकार देगी ₹2 लाख की सहायता राशि
मध्यप्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की आर्थिक मदद देगी, कल्याणी योजना के तहत मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक पुनर्स्थापन की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधवा महिलाओं को फिर से जीवनसाथी देने की बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह पर सरकार ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बहनों ने अपने जीवनसाथी को खो दिया है, उनके लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पुनर्विवाह की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे फिर से खुशहाल जीवन जी सकें।
कौन-कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें:
1. महिला मध्यप्रदेश की निवासी हो।
2. जिस पुरुष से विवाह हो रहा है वह भी राज्य का निवासी होना चाहिए।
3. विवाह कर रही महिला आयकर दाता न हो और न ही सरकारी नौकरी में हो।
4. जिस पुरुष से विवाह हो रहा है, उसकी पहली पत्नी जीवित न हो
कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं नजदीकी जनसेवा केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
कल्याणी योजना का उद्देश्य
यह योजना 3 मई 2018 को शुरू की गई थी और इसका मकसद है विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक जीवन देना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ₹2 लाख की राशि पुनर्विवाह के समय दी जाती है ताकि नया जीवन शुरू करने में कोई आर्थिक बाधा न हो।
मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल न केवल एक सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम है, बल्कि उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद है, जिन्होंने अपने जीवनसाथी को खो दिया है। अब वे सम्मानपूर्वक दोबारा नया जीवन शुरू कर सकती हैं।