मध्यप्रदेश

MP के इस जिले कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नियुक्ति निरस्त की

 

MP News Hindi: जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के विद्वान न्यायाधीश जस्टिन विवेक अग्रवाल के द्वारा पन्ना जिले की चयनित एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए, एकल पीठ ने अपने आदेश में बताया कि नियमानुसार पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के सगे संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं

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MP News: सरकारी कर्मचारी पंच सरपंच अब नहीं बन सकते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

याचिका करता तुलसा बाई की तरफ से एक दायर की गई याचिका में बताया गया कि पन्ना जिले के चोपड़ा ग्राम स्थित केंद्र में अनीता गौड़ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। याचिका में बताया गया कि चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पति ग्राम पंचायत के पंच है। याचिका करता की तरफ से नियमों के हवाला देते हुए बताया गया कि सरकारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के सगे रिश्तेदार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे

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नियम के विरुद्ध की गई नियुक्ति के खिलाफ सागर संभाग युक्त के समक्ष अपील दायर की गई संभाग युक्त के द्वारा अपील खारिज किए जाने के कारण उपाध्यक्ष का उच्च न्यायालय में दायर हुई एकल पीठ ने अपने आदेश में बताया कि अनावेदक चयनित महिला के पति ग्राम पंचायत में पंच है इसलिए वह चयन प्रक्रिया के योग्य नहीं है और उनकी नियुक्ति निरस्त की जा रही

 

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